हाईकोर्ट ने कहा, ये प्राइवेट स्कूल छात्रों से फीस लेने के हकदार नहीं



नई दिल्ली। प्राइवेट स्कूलों को फीस के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाइकोर्ट ने साफ कर दिया है कि जिन स्कूलों ने लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लास की सुविधा दी है सिर्फ वही स्कूल छात्रों से ट्यूशन फीस वसूल सकते हैं। यानि की जिन स्कूलों में लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लास की सुविधा नहीं थी वे छात्रों से फीस नहीं ले सकते। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि लॉकडाउन के दौरान छात्र स्कूल नहीं गए हैं। ऐसे में प्राइवेट स्कूल छात्रों से कोई भी परिवहन शुल्क नहीं वसूल सकते हैं।

जस्टिस राजीव शर्मा एवं जस्टिस हरिंदर सिंह सिद्धू की खंडपीठ ने यह आदेश सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार एवं अभिभावकों द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों से चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा सत्यापित पिछले 7 महीनों की बैलेंस शीट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को यह भी आदेश दिया है कि वह अपने स्टाफ को चाहे वे रेगुलर हों या कॉन्ट्रेक्ट पर हों उन्हें पूरा वेतन दें जो वे 23 मार्च को लॉकडाउन लगाए जाने के पहले लेते रहे हैं। हाईकोर्ट का यह आदेश पंजाब-हरियाणा के सभी प्राइवेट स्कलों में लागू होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *