यूपी सरकार ने जारी की गाइडलाइन: इस शर्त के साथ दो पहिया पर दो लोग कर सकते हैं सवारी



लखनऊ। लॉकडाउन 5.0 को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। यूपी सरकार की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन कुछ और रियायते भी मिलेंगी। यूपी के अंदर अब रोडवेज की बसें चलाई जाएंगी। इसके साथ ही दो पहिया वाहन पर मास्क लगाकर 2 लोग सवारी कर सकते हैं। वहीं, अपनी गाड़ियों से चलने वाले लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डॉउनलोड करना अनिवार्य होगा।

लॉकडाउन 5.0 की मुख्य बातें :

8 जून से होटल और धार्मिक स्थल खुलेंगे। 

यूपी में बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे।

थोक सब्जी मंडी सुबह 6 बजे से 9 बजे तक खुलेंगी।

फल मंडी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी।

मिठाई की दुकान खोल सकते हैं लेकिन बैठाकर खिलाने की अनुमति नहीं होगी।

सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैलून खुलेंगे लेकिन कर्मचारी फेस मास्क लगाएंगे और ब्यूटी पार्लर भी खुलेंगे।

दो पहिया वाहन पर मास्क लगाकर 2 लोग सवारी कर सकते हैं।

थ्री व्हीलर में जितनी सीट उतने सवारी बैठ सकते हैं।

बस में जितनी सीट उतनी सवारी बैठ सकती है।

बस स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी। 

कार्यालयों में तीन पालियों में काम होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

नाइट शिफ्ट में काम कर सकते हैं लेकिन ऑफिस को पिकअप और ड्रॉप करने की सुविधा देनी होगी।

नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पताल हेल्थ डिपार्टमेंट की अनुमति के बाद इमरजेंसी सेवाओं को खोल सकेंगे।

8 जून से शॉपिंग मॉल भी खुलेंगे। 

औद्योगिक क्षेत्र में मरीज मिला तो 24 घंटे के लिए क्षेत्र को बंद रखा जाएगा।

रात 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।

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