बी.के. सिंह। यूपी सीएम अखिलेश यादव को अब अपने पिता पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव एवं बुआ मायावती को मिले बंगले को दो माह के अंदर खाली कराना होगा। दरअसल सु्प्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला देने के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन को सोमवार को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मुख्यमंत्रियों को जीवन भर के लिए बंगला नहीं मिल सकता। पूर्व मुख्यमंत्रियों को 2 महीने में बंगला खाली करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से मुख्यमंत्री के सामने धर्मसंकट उत्पन्न हो गया है। क्योंकि उन्हे अब अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ-साथ अपने पिता मुलायम सिंह यादव के बंगले को भी खाली कराना होगा।
गौरतलब है कि करीब 12 साल पहले लोक प्रहरी नाम के एक एनजीओ ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी बंगलों की सुविधा मिलने पर सवाल खड़ा किया था। एनजीओ की ओर से कहा गया था कि इन नेताओं के पास कई कोठियां हैं। ऐसे में सरकारी कोठी की सुविधा मिलना जनता के पैसे की बर्बादी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूपी के लिहाज से बेहद अहम फैसला सुनाया है। इस फैसले का सीधा असर मुलायम सिंह यादव, मायावती, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, रामनरेश यादव और एन डी तिवारी पर पड़ेगा। सभी को 2 महीने में लखनऊ का बंगला खाली करना पड़ेगा।