नई दिल्ली। टीवी की दुनिया में तहलका मचाने वाले क्राइम शो ‘इंडियाज मोस्ट वॉन्टेड’ के एंकर सुहैब इलियासी को पत्नी की हत्या के मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। 16 दिसंबर को सुहैब इलियासी को 17 साल पुराने इस जघन्य हत्याकांड के लिए दोषी करार दिया गया था। वर्ष 2000 में पत्नी की हत्या के आरोप के बाद सुहैब इलियासी का क्राइम शो ‘इंडियाज मोस्ट वॉन्टेड’बंद हो गया था।
1 जनवरी, 2000 को अंजू इलियासी की संदिग्ध परिस्थितयों में मौत हो गई थी। अंजू की कथित रूप से लगभग 10 बजकर 45 मिनट पर मौत हुई। सुहैब उसे 12 बजकर 26 मिनट पर एम्स लेकर पहुंचा। उनके शरीर पर चाकू से वार किए जाने के जख्म थे। शुरुआत में अंजू की मौत को खुदकुशी समझा गया। लेकिन कुछ महीने बाद अंजू की मां और बहन ने एसडीएम के समक्ष बयान दिया कि सुहैब ने अंजू को खुदकुशी के लिए मजबूर किया। इलियासी को शुरू में अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तय नहीं हो पाया कि अंजू खुदकुशी की थी या उनकी हत्या की गई।
इस मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब अंजू की मां ने मांग की कि सुहैब पर हत्या का मामला चलाया जाए। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने उनकी इस मांग को खारिज कर दी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने 2014 में निर्देश दिया कि सुहैब पर मर्डर का केस चलाया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि अंजू की दो बहनों के बयानों को देखने के बाद प्रथम दृष्टया सुहैब के खिलाफ हत्या का मामला बनता है।