नई दिल्ली। आयकर विभाग ने दूसरों के खातों में पैसे जमा करने वालों के लिए कड़े निर्देश जारी किये हैं। विभाग ने कहा है कि ऐसा करने वालों पर ‘बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988’ के तहत कार्रवाई की जायेगी। जिसमें जुर्माना व अधिकतम सात साल की कैद की सजा हो सकती है।
आयकर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कालेधन को वैध बनाने व छुपाने के लिए दूसरों के बैंक खातों के इस्तेमाल पर बेनामी संपत्ति लेनदेन कानून 1988 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह कानून चल व अचल, दोनों संपत्तियों पर लागू होता है। इस कानून के तहत राशि जमा कराने वाले व जिसके खाते में जमा हुई, दोनों को पकड़ा जा सकता है।