अब बीटीसी डिप्लोमाधारी ही होगें प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक, देशभर के बीएड अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से लगा तगड़ा झटका

एक नज़र इधर जरूर पढ़ें प्रमुख समाचार

Supreme Court News | देश की सबसे बड़ी अदालत के एक फैसले से देशभर के बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने एनसीटीई ( NCTE ) और केंद्र सरकार की एसएलपी खारिज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब केवल बीटीसी उम्मीदवार ही लेवल-1 के अध्यापक भर्ती हेतु पात्र होंगे। सुप्रीमकोर्ट के इस निर्णय का असर राजस्थान के अलावा देशभर के बीएड और बीटीसी उम्मीदवारों पर पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देशभर के बीटीसी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। वहीं बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। अदालत के इस फैसले के बाद बीएड करने वाले सभी उम्मीदवार अब प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने की दावेदारी से बाहर हो गए हैं और अब वे प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक नहीं बन पाएंगे। इस निर्णय के बाद अब केवल बीटीसी डिप्लोमाधारी ही प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बन पाएंगे।

दरअसल लंबे समय से चला आ रहा बीएड-बीटीसी विवाद आज समाप्त हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिए अपने फैसले में साफ कर दिया है कि थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती के लेवल-1 के लिए केवल बीएसटीसी व इसके समकक्ष डिप्लोमाधारी ही पात्र होंगे। बीएड अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट ने लेवल-1 के लिए पात्र नहीं माना हैं। कोर्ट ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ( NCTE ) व केन्द्र सरकार की एसएलपी को खारिज करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया हैं। वहीं एनसीटीई ( NCTE ) के नोटिफिकेशन को अवैध करार दिया हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *