बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप (YouTuber Manish Kashyap) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मनीष कश्यप को किसी तरह का राहत देने से इनकार करते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी है। हालांकि कोर्ट ने कहा, अगर वो चाहे तो राहत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कश्यप की बेल और NSA याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने सभी केस को एक जगह क्लब करने की याचिका को भी खारिज कर दिया।
यूट्यूबर मनीष कश्यप राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानि रासुका के तहत तमिलनाडु की जेल में बंद है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि फर्जी वीडियो बनाकर राज्य में असंतोष पैदा करने की कोशिश की गई। कश्यप के वकील ने कहा कि उसने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर ये वीडियो बनाए थे। अगर ये लड़का जेल में है, तो सभी पत्रकारों को जेल में होना चाहिए। तनिलनाडु सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वो पत्रकार नहीं है, विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका है। सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मनीष कश्यप आदतन अपराधी है।