नई दिल्ली। जेपी इंफ्राटेक कंपनी की 27 विभिन्न परियोजनाओं में अपनी गाढ़ी कमाई लगा चुके 30,000 मकान खरीदारों के हितों को देखते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने रियल एस्टेट कंपनी जेपी इंफ्राटेक को बड़ा झटका दिया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने जेपी को 2 हजार करोड़ रुपये जमा करने का आदेश देते हुए कहा है कि कंपनी बंगाल की खाड़ी में डूबे या अरब सागर में, ग्राहकों के हित सुरक्षित रहने चाहिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हर हाल में ग्राहकों के हित सुरक्षित रहने चाहिए। कोर्ट फ्लैट खरीदारों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगा।
2 हज़ार करोड़ जमा कराने के आदेश का विरोध कर रहे जेपी के वकीलों को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने फटकार लगाते हुए कहा कि कंपनी बंगाल की खाड़ी में डूब जाए या अरब सागर में, निवेशकों के हितों की सुरक्षा होनी चाहिए।