Uttar Pradesh News : कुत्ता पालने से पहले अब पड़ोसी से लेनी होगी परमिशन

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Agra News | सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो बहुत जल्द कुत्ता पालने के लिए लोगों को अपने परिवार के साथ-साथ पड़ोसी की भी सहमति लेनी पड़ेगी। आगरा नगर निगम अब ऐसा नियम लाने जा रहा है, जिसके तहत लोगों को कुत्ते का पंजीकरण कराना होगा और पंजीकरण उसी दशा में होगा जब उनका पड़ोसी अनापत्ति देगा। बताया जा रहा है कि नगर निगम अधिनियम में पालतू जानवरों का नगर निगम में पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है, लेकिन आगरा शहर में अभी तक यह व्यवस्था लागू नहीं थी। लेकिन अब नगर निगम पालतू जानवरों को लेकर अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय नियमावली तैयार कर रहा है। इसके तहत अब इन जानवरों का पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। ड्राफ्ट तैयार होते ही इसे नगर निगम सदन में रखा जाएगा और पास होने के बाद लागू कर दिया जाएगा। प्रदेश के कई शहरों में पालतू जानवरों के पंजीकरण की व्यवस्था लागू है।

नगर निगम के पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शहरों में लोग अलग-अलग जानवर पालते हैं लेकिन इनमें सर्वाधिक संख्या कुत्तों की होती है। कुत्तों को लेकर अक्सर पड़ोसियों से विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे में उनके पंजीकरण के लिए पड़ोसी की सहमति लेना आवश्यक होगा। अधिकारियों के मुताबिक अभी ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इसमें अलग-अलग जानवरों के लिए पंजीकरण शुल्क और रिन्यूवल शुल्क तय किया जाएगा। कुत्तों के लिए 500 से 1000 रुपये के बीच शुल्क लेने पर विचार किया जा रहा है।

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