नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से सहारा समूह को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने एंबी वैली की नीलामी रोकने के लिए सहारा प्रमुख सुब्रत राय की अर्जी को ठुकरा दिया है। दरअसल सहारा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि एंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया को फिलहाल रोका जाए क्योंकि वह रुपये वापस करने के लिए किसी और योजना पर काम कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय की इस अपील को ठुकराते हुए अपने फैसले को जारी रखा है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पहले बकाया पैसे जमा हों, उसके बाद हम देखेंगे कि निवेशक को पैसा आपके कहे मुताबिक मिला था या नहीं। हम यह भी देखेंगे कि वे निवेशक थे, काल्पनिक थे या चांद से आये थे।