लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द भ्रष्टाचारियों के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस अब सीबीआई की तर्ज पर काम और जांच करेगी। इसके लिए यूपी की योगी सरकार बहुत जल्द यूपी स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेंट एक्ट लेकर आ रही है। एक्ट का मसौदा तैयार करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। इस एक्ट के बन जाने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की विशेष अनुसंधान दल (एसआईटी) को सीबीआई की तर्ज पर राज्य सरकार के विभागों के विरुद्ध मिलने वाली भ्रष्टाचार की शिकायतों की प्रारंभिक जांच का अधिकार मिल जाएगा। अभी एसआईटी को केवल उन्हीं मामलों में जांच का अधिकार है, जो उसे शासन स्तर से भेजे जाते हैं। एसआईटी स्वयं किसी मामले का संज्ञान नहीं ले सकती है। एसआईटी शासन के आदेश पर जांच करने के बाद प्राथमिकी दर्ज करने के लिए भी शासन से मंजूरी लेती है। मंजूरी देने से पहले जांच रिपोर्ट का शासन स्तर पर परीक्षण किया जाता है।
मौजूदा समय की एसआईटी का चीफ डीजी और एडीजी रैंक का अफसर होता है, जो डीजीपी के अधीन काम करता है। सीबीआई की तरह यूपी स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेंट एक्ट बनने के बाद एसआईटी सीधे उत्तर प्रदेश सरकार के गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करेगी। इसके साथ ही सीबीआई की तरह उसका अपना अलग डायरेक्टर होगा। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जांच एजेंसी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सीबीआई की तर्ज पर यूपी स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेंट एक्ट बनाया जाएगा ताकि जांच एजेंसी सीबीआई की तर्ज पर ही ज्यादा अधिकारों के साथ काम कर सकें और भ्रष्टाचारियों-घोटालेबाजों पर शिकंजा कसा जा सके।