भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उत्तर प्रदेश के पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक (People’s Co-operative Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। रिजर्व बैंक ने इसका आदेश 17 मार्च, 2022 को जारी किया था। इस आदेश के मुताबिक पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द करने के पीछे रिजर्व बैंक ने जो कारण बताए हैं, उसके मुताबिक बैंक के पास न पर्याप्त पूंजी है और न ही कमाई का कोई जरिया है। ऐसे में वह बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं करता है। रेगुलेशन एक्ट के कुछ प्रावधानों का बैंक ने पालन भी नहीं किया है। बैंक की अभी स्थिति ऐसी है कि वह मौजूदा ग्राहकों को पूरा-पूरा पैसा नहीं लौटा सकता। अगर बैंक को चलाने की अनुमति जारी रखी गई तो इससे लोगों का हित बड़े स्तर पर प्रभावित होगा। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उत्तर प्रदेश के पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक (People’s Co-operative Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
RBI ने यूपी के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को भी बैंक को बंद करने के लिए एक आदेश जारी करने का अनुरोध किया है और बैंक के लिए एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का निर्देश दिया है।