इलाहाबाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसों की तरफ से योगी सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि मदरसों को राष्ट्रगान गाने से छूट नहीं मिलेगी। कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना सवैधानिक कर्त्तव्य है। जाति, धर्म और भाषा के आधार पर इसमें भेद नहीं किया जा सकता।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी बी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खण्ड पीठ ये आदेश दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य रूप से गाना ही पड़ेगा।